बदायूं। परिवहन विभाग की ओर से 50 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से दौड़ने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाली कंपनी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अभी कुछ दिन पहले यात्रीकर अधिकारी ने वाहन चेकिंग के दौरान इलेक्ट्रिक स्कूटर पकड़ा था और उसे सीज कर दिया था।
यात्रीकर अधिकारी रमेश चंद्र प्रजापति ने बताया कि छानबीन में पता कि उसको एनजे ऑटोमोटिव कंपनी आगरा ने बनाया था। नियम के अनुसार इस श्रेणी की बैटरी चलित दो पहिया वाहन की रफ्तार 25 किलो मीटर प्रति घंटा से ज्यादा रफ्तार ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वजन भी 60 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्षमता 250 वाट से कम होनी चाहिए लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटर का वजन, बैटरी की क्षमता और रफ्तार भी ज्यादा थी। इसे मोटर वाहन अधिनियम 1988 का उल्लंघन मानते हुए परिवहन विभाग की ओर से कंपनी पर एक लाख रुपये का जुर्माना डाला गया है।