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Budaun News: न्यायालय के आदेश पर बिल्सी प्रभारी निरीक्षक पर रिपोर्ट दर्ज

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बदायूं। आदेश का देरी से अनुपालन करने पर सीजेएम मोहम्मद तौसीफ रजा ने बिल्सी के कोतवाल को नोटिस जारी कर 19 अक्टूबर को न्यायालय में पेश होकर लिखित में स्पष्टीकरण देने को कहा था। कोतवाल न तो न्यायालय में उपस्थित हुए, न ही लिखित में कोई स्पष्टीकरण ही दाखिल किया। इस पर अदालत ने धारा 29 पुलिस एक्ट का केस दर्ज किया है। इसमें अब अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी।
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थाना बिल्सी में इस्माइल शाह बनाम जावेद शाह आदि के प्रार्थना पत्र पर न्यायालय ने 21 मई 2024 को बिल्सी थाना पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया था। आदेश को थाने के पैरोकार ने 27 मई को प्राप्त भी कर लिया था, लेकिन इस आदेश पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई।
18 सितंबर को वादी इस्माइल ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर अदालत को बताया कि अब तक आदेश के अनुपालन में बिल्सी पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया है। तब न्यायालय ने बिल्सी पुलिस को नोटिस जारी कर पूछा कि आदेश का अनुपालन क्यों नहीं हुआ। नोटिस जारी होने के बाद 15 अक्टूबर को पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली। आदेश का देरी से अनुपालन करने पर न्यायालय ने थाना प्रभारी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के साथ लिखित में स्पष्टीकरण दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया।
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नोटिस जारी होने के उपरांत भी थाना प्रभारी न्यायालय में हाजिर नहीं हुए न ही अपना जवाब ही दाखिल किया। तब न्यायालय ने केस पंजीकृत करते हुए कहा कि जानबूझ कर न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है, जबकि संपूर्ण तथ्य उनके संज्ञान में थे। कहा है कि प्रभारी निरीक्षक बिल्सी को सम्मन एसएसपी के माध्यम से भेजा जाए, केस में अगली सुनवाई 28 अक्टूबर 2024 को होगी।
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