बदायूं। बीयर पीने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर है। जिले में 127 देसी शराब के ठेकों में बीयर भी मिलेगी। अभी तक 32 दुकानों को इसका लाइसेंस मिल चुका है। अन्य की फीस जमा होने के बाद लाइसेंस दिया जाएगा।
नई आबकारी नीति के तहत पुराने नियमों में बदलाव किया गया है। ग्राहकों की सुविधा और राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार ने देसी शराब ठेके में भी बीयर रखने का प्रावधान किया है। इसमें शर्त रखी गई है कि कंपोजिट ठेके के तीन किमी क्षेत्र में कोई बीयर की दुकान नहीं है तो देसी शराब ठेका संचालक बीयर की बिक्री कर सकता है। उसके लिए लाइसेंस लेना होगा।
नए नियमों के तहत जिले में 127 देसी शराब ठेका संचालकों ने लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। इसमें से 33 संचालकों ने कागजी कार्रवाई पूरी कर ली है। इन्हें लाइसेंस दे दिया गया है। जबकि 95 दुकानों की फीस जमा होने के बाद आगे की कार्रवाई होगी।
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10 रुपये महंगी हुई किंगफिशर
जिले में किंगफिशर बीयर की खपत ज्यादा है। कम दाम होने की वजह से इसे लोग ज्यादा पसंद करते हैं। सात दिन पहले 130 रुपये में बिकने वाली बीयर अब 140 रुपये की हो गई है।
आबकारी विभाग ने किया पूरा लक्ष्य
जिले के आबकारी विभाग को अप्रैल में 45.41 करोड़ की शराब बिक्री का लक्ष्य मिला था। इसे विभाग ने पूरा कर लिया है। जिला आबकारी अधिकारी संजीव कुमार सिंह ने कि इस सफलता के पीछे नई नीति का होना बताया है।
नई शराब नीति में कई बदलाव किए गए हैं। क्षेत्र में तीन किमी के दायरे में कंपोजिट ठेका नहीं है तो देसी शराब के ठेके में बीयर की बिक्री की जा सकती है। इसको लेकर आवेदन आए हैं। 33 दुकानों को लाइसेंस दे दिया गया है।
- संजीव कुमार सिंह, जिला आबकारी अधिकारी