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Budaun News: उम्मीदवारों के नामांकन शुल्क, जमानत राशि और खर्च की अधिकतम सीमा तय

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बदायूं। राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश ने आगामी त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2026 और उप-निर्वाचन के लिए उम्मीदवारों के नामांकन पत्र शुल्क, जमानत राशि और अधिकतम चुनाव खर्च की सीमा निर्धारित कर दी है। निर्देशों के मुताबिक, जिला पंचायत अध्यक्ष पद के दावेदार 3.5 लाख तो प्रधान पद के दावेदार 1.25 लाख रुपये ही खर्च कर सकेंगे।
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एडीएम (प्रशासन) अरुण कुमार ने बताया कि पंचायत चुनाव में सदस्य ग्राम पंचायत के लिए नामांकन पत्र शुल्क 200, जमानत राशि 800, अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला उम्मीदवारों के लिए शुल्क 100, जमानत राशि 400 तय की गई है। प्रधान ग्राम पंचायत के लिए नामांकन शुल्क 600, जमानत 3,000, जबकि अधिकतम चुनाव खर्च सीमा 1,25,000 रहेगी।
आरक्षित वर्ग एवं महिला प्रत्याशियों के लिए नामांकन शुल्क 300 और जमानत राशि 1,500 रुपये निर्धारित की गई है। क्षेत्र पंचायत स्तर पर सदस्य क्षेत्र पंचायत नामांकन शुल्क 600 और जमानत राशि 1,500 तय की गई है। आरक्षित वर्ग एवं महिलाओं के लिए 300 नामांकन शुल्क रहेगा।
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प्रमुख क्षेत्र पंचायत सामान्य वर्ग के लिए नामांकन शुल्क 1,000, जमानत राशि 5,000 और खर्च सीमा 3,50,000 रुपये रखी गई है। आरक्षित वर्ग और महिला प्रत्याशियों के लिए भी यही खर्च सीमा रहेगी।
जिला पंचायत स्तर पर सदस्य जिला पंचायत सामान्य वर्ग के लिए नामांकन शुल्क 1,000, जमानत 8,000, जबकि अधिकतम खर्च सीमा 2,50,000 तय की गई है। अनुसूचित जाति/जनजाति, ओबीसी एवं महिला प्रत्याशियों के लिए यह शुल्क 500 और जमानत 4,000 रहेगी। अध्यक्ष जिला पंचायत नामांकन शुल्क 3,000, जमानत 25,000 और अधिकतम खर्च सीमा 3,50,000 तय की गई है।
आरक्षित वर्ग और महिला उम्मीदवारों के लिए शुल्क 1,500 और जमानत राशि 12,500 रहेगी। आयोग ने निर्देश दिए हैं कि निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग ऑफिसर) यह सुनिश्चित करें कि नामांकन पत्र केवल निर्धारित शुल्क एवं जमानत राशि जमा करने पर ही स्वीकार किए जाएं। यह राशि नियमानुसार संबंधित लेखा शीर्षक में जमा कराई जाएगी। साथ ही सभी प्रत्याशियों को आयोग द्वारा निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा की जानकारी स्पष्ट रूप से दी जाएगी।
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