बदायूं। परिवहन विभाग की ओर से बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) के वाहनों को प्रदूषण प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा। इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है।
परिवहन विभाग की ओर से नेशनल इनफार्मेटिक्स सेंटर के माध्यम से पीयूसीसी पोर्टल में आवश्यक तकनीकी व्यवस्था विकसित की गई है। इसके बाद बिना एचएसआरपी के वाहनों का प्रदूषण प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा। एआरटीओ हरिओम ने बताया कि सभी वाहन स्वामी अपने वाहनों पर एचएसआरपी लगवा लें, ताकि भविष्य में उन्हें किसी प्रकार कि असुविधा का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही यह आदेश ऐसे वाहन निर्माता/मॉडल पर लागू नहीं होगा, जिसके लिए वर्तमान में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट उपलब्ध नहीं हैं। इन वाहनों को इस व्यवस्था से अस्थायी रूप से मुक्त रखा गया है। संवाद