बदायूं। तीन साल पुराने मामले में न्यायालय एडीजे 10 एनडीपीएस एक्ट के न्यायाधीश नवनीत कुमार भारती ने गवाहों के बयानों और साक्ष्यों के आधार पर दोषी मानते हुए एक व्यक्ति को दो साल कैद की सजा सुनाई है। वहीं दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
थाना इस्लामनगर पर तैनात एसआई ब्रह्मप्रकाश गौतम ने 23 दिसंबर 2020 को चेकिंग के दौरान मुनेन्द्र पाल सिंह निवासी ग्राम फिरोजपुर गवरा थाना इस्लामनगर को गिरफ्तार किया था। उसके कब्जे से 150 ग्राम चरस बरामद होने के बाद आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस की धारा में रिपोर्ट दर्ज की थी। आरोपी को जेल भेजने के बाद विवेचना उपनिरीक्षक हरीश्चन्द्र सक्सेना को सौंपी गई। विवेचक ने 11 अप्रैल 2020 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। शुक्रवार को आरोपी को दो साल कैद की सजा सुनाई गई। संवाद