बदायूं। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम दिनेश तिवारी की अदालत ने नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की पूरी राशि पीड़िता को देने का भी आदेश दिया। सिविल लाइंस थाने में वर्ष 2022 में एक पिता ने नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए भगवतीपुर गांव निवासी उदयवीर उर्फ बंदूका के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले में विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों की सुनवाई पूरी होने के बाद आरोपी को महिला अपराध और पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी माना। दोनों मामलों में पांच-पांच सालों की कठोर कारावास और दोनों में मामलों में 10 हजार का जुर्माना लगाया गया। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। संवाद