बदायूं। कोविड-19 को लेकर लगाए गए लॉकडाउन में अभी तक जो नियम लागू थे, इसमें बदलाव किया गया है। प्रशासन के अनुसार कोविड-19 को लेकर अब तक जो गाइडलाइन थी, उसमें एक पॉजिटिव केस सामने आने पर हॉटस्पॉट इलाका एक किलोमीटर था। वहीं अगर हॉटस्पॉट की संख्या में इजाफा होता है तो वह जगह कन्टेंमेंट जोन में बदल जाती थी। जिसके बाद में तीन किलोमीटर का दायरा सील कर दिया जाता है। अब शासनदेश में बदलाव कर दिया गया है। इसके तहत अब कन्टेंमेंट जोन के तीन किलोमीटर के दायरे को कम कर दिया गया है। अब वह एक किलोमीटर हो गया है। वहीं हॉटस्पॉट इलाका एक किलोमीटर की जगह 400 मीटर कर दिया गया है। हालांकि अभी लॉकडाउन चल रहा है। ऐसे में लोगों को घरों से निकलने में पाबंदी जारी है।
देश में कोराना वायरस की चेन तोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ने 25 मार्च को देशभर में लॉकडाउन की घोषणा की। 12 दिन बाद यानि छह अप्रैल को जनपद की सहसवान तहसील में एक कोरोना संक्रमित मिला। जिसके बाद बदायूं में पड़ोसी जनपदों को पीछे छोड़े हुए 16 पॉजिटिव केस सामने आए। इसमें से शहर के अंदर आठ पॉजिटिव केस मिले। जिसके चलते कोविड-19 के तहत बनाए गए नियमों के मुताबिक आधा शहर हॉटस्पॉट इलाके में शामिल हो गया। साथ ही एक से अधिक केस मिलने की वजह से यहां पर तीन किलोमीटर की परिधि सील कर दी गई। लेकिन अब शासन ने कोविड-19 के नियमों में बदलाव किया है। जिसका असर शहर की सड़कों पर साफ दिखाई दे रहा है। अब प्रशासन ने शहर में जरूरी दुकानों को खोलने के निर्देश दिए हैं। जिसके बाद मेें शहर में चल पहल दिखाई देने लगी है।
शासन के नियमों के अनुसार काम किया जा रहा है। कोविड-19 को लेकर कुछ नियमों में बदलाव किए गए हैं। उसके हिसाब से कन्टेंमेंट जोन के इलाके को कम किया जाएगा। फिलहाल केवल जरूरी चीजों की दुकानों को ही खोला जा रहा है।- अमित कुमार , सिटी मजिस्ट्रेट