बदायूं। सामूहिक दुष्कर्म के आठ साल पुराने मामले में विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश दीपक यादव ने दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी की ओर से आठ दिसंबर 2016 को सीओ कार्यालय में शिकायती पत्र दिया गया था। आरोप था कि 29 नवंबर 2016 की सुबह करीब सात बजे 15 वर्षीय वर्षीय बेटी घर से गोबर डालने गांव से बाहर गई थी, तभी मोरपाल और किशन उर्फ किशनवीर उसे पकड़कर लाही के खेत में खींच ले गए। वहां दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। सीओ गुन्नौर के आदेश पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की।
विवेचक ने घटना से संबंधित साक्ष्यों को जुटाने के बाद मोरपाल और किशन के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। बृहस्पतिवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने और विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद सजा सुनाई।