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Budaun News: अपहरण कर हत्या के मामले में पिता-पुत्र समेत पांच को आजीवन कारावास

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प्रत्येक पर 82-82 हजार का जुर्माना लगाया
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संवाद न्यूज एजेंसी
बदायूं। जिल जज पंकज कुमार अग्रवाल ने अपहरण के बाद हत्या कर शव फेंकने के आरोप में पिता पुत्र समेत पांच लोगों को दोषी पाया। पांचों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई । प्रत्येक पर 82-82 हजार रुपये का जुर्माना डाला है।
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बिसौली थाना क्षेत्र के गांव परसेरा निवासी रीना ने 15 नबंवर 2012 को उझानी थाना पुलिस को तहरीर दी थी। बताया था कि उसके भाई रंजीत को निहाल सिंह पुत्र रामसिंह, निहाल सिंह के बेटे भूरे उर्फ सुखवीर, नन्हें निवासी गांव कुर्वी थाना वजीरगंज, बलराम पुत्र सोहनलाल निवासी ग्राम मलिकपुर थाना बिसौली और शिशुपाल पुत्र सूबेदार यादव निवासी ग्राम कुलचौरा थाना सिविल लाइंस ने अपहरण कर लिया और हत्या कर शव उझानी क्षेत्र में फेंक दिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर पांचों आरोपियों के खिलाफ हत्या कर शव फेंकने की धारा में रिपोर्ट दर्ज की। विवेचना इंस्पेक्टर गमलेश्वर विल्टोरिया ने की। विवेचक ने हत्या से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करते हुए आरोप पत्र डीजे कोर्ट में दाखिल किया। इस, मामले को इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने चिह्नित कराते हुए अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पैरोकार उमेश को पैरवी पर लगाया। शनिवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर साक्ष्यों का अवलोकन कर विशेष लोक अभियोजक अनिल राठौर व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद सजा सुनाई। संवाद
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