बिसौली। फिरौती के लिए छात्र का अपहरण और इसके बाद हत्या कर शव घर में दफन करने के मुख्य आरोपी की रिमांड सीजेएम कोर्ट ने मंजूर कर दी है। बिसौली पुलिस को मंगलवार को उसकी 24 घंटे की रिमांड मिल जाएगी। इस दौरान पुलिस आरोपी से अपहरण हत्याकांड से जुड़े तथ्यों पर पूछताछ कर सकेगी।
बिसौली के गांव निजामुद्दीन शाहपुर के गल्ला व्यापारी अवनीश गुप्ता के 18 वर्षीय पुत्र विवेक गुप्ता की 11 अगस्त को अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी। चार महीने बाद 13 दिसंबर को विवेक का कंकाल गांव के ही विशेष सिंह उर्फ बंपी के घर में दफन मिला था। अपहरण और हत्या के इस मामले में पुलिस ने विशेष उर्फ बंपी को कर्नाटक के कोपल से गिरफ्तार किया था। वहां से उसे ट्रांजिट रिमांड पर लाया गया। 17 दिसंबर को यहां कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने जेल भेज दिया था। ऐसे में पुलिस उससे ज्यादा पूछताछ नहीं कर सकी थी। इस मामले में विशेष उर्फ बंपी की पत्नी सपना, पिता सत्यपाल, भाई विकास और रिश्ते का भतीजा अर्जुन भी जेल में है। बिसौली पुलिस ने अपहरण हत्याकांड से जुड़े कई तथ्यों पर पूछताछ के लिए सीजेएम कोर्ट से विशेष उर्फ बंपी की रिमांड मांगी थी। सोमवार को कोर्ट ने इस पर सुनवाई की। इसके बाद विशेष उर्फ बंपी की 24 घंटे की रिमांड को मंजूरी दे दी है। बिसौली पुलिस को मंगलवार को उसकी रिमांड मिल जाएगी। इंस्पेक्टर पंकज लवानिया ने बताया कि मुख्य आरोपी की रिमांड मंजूर हो गई है। पूछताछ में उससे कई अहम जानकारियां मिलने की उम्मीद है।