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Budaun News: कैश मिला तो देना पड़ेगा लेन-देन का लिखित ब्योरा

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बदायूं। लोकसभा चुनाव में 54 टीमें निगरानी के लिए लगाई गईं जो रुपये लाने ले जाने की भी चेकिंग करेंगी। पचास हजार या इससे अधिक नकदी लेकर चल रहे हैं तो आपको यह बताना होगा कि यह राशि कहां से मिली। बैंक से निकाला है या फिर किसी ने दी। इसके दस्तावेज न दिखाने पर टीम आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों के तहत नकदी जब्त कर लेगी।
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चुनाव के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए धन वितरण के मामलों की शिकायतें आती हैं। ऐसे में भारत निर्वाचन आयोग ने उड़नदस्ता (फ्लाइंग स्क्वाड) की टीम बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत जिले में प्रत्येक विधानसभा में नौ-नौ टीम बनाई गई। जो अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में जांच कर रहे हैं। यह सभी टीमें आदर्श आचार संहिता लागू होते हुए सक्रिय हो गई है। अगर कोई भी व्यक्ति जो 50 हजार रुपये से अधिक नकदी लेकर अपने साथ जा रहा हो, तो यह टीम उसे तत्काल रोकें और पूछताछ कर यह पता लगाएं कि यह राशि वह कहां से लेकर आ रहे हैं। अगर यह राशि 10 लाख रुपये से अधिक हो तो आयकर विभाग इसकी जांच करेगा। अभिलेख पूर्ण नहीं होने पर धनराशि जब्त कर ली जाएगी।
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वर्जन
अगर किसी के पास पासबुक है। उसमें रुपये बैंक से निकालने का डाटा फीड है, तो उसे परेशान नहीं किया जाएगा। रुपये से जुड़ी रसीद व अन्य जरूरी अभिलेख होना चाहिए। रुपये कहां से मिला और कहां जा रहा है। इसका प्रपत्र भी होना चाहिए। -रेनू सिंह, एडीएम प्रशासन
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