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Budaun News: अभियुक्त अभय की याचिका पर अब 15 नवंबर को सुनवाई

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बदायूं। मूसाझाग क्षेत्र के सैजनी के एचपीसीएल प्लांट में हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में जेल में बंद मुख्य आरोपी अजय प्रताप के तहेरे भाई अभय प्रताप सिंह की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) हटाने के लिए दी गई याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन की कोर्ट ने नौ अक्तूबर को सुनवाई कर अब 15 नवंबर को अगली तारीख दी है।
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दोहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी अजय प्रताप के साथ उसके तहेरे भाई अभय प्रताप पर भी रासुका (एनएसए) की कार्रवाई की थी। डीएम की संस्तुति पर सह कार्रवाई की गई थी। इस कार्रवाई के बाद से आरोपियों के पक्ष की ओर से रासुका हटवाने के लिए कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। वहीं, प्रशासन की ओर से रासुका लगाने से संबंधित हाईकोर्ट में घटना के सारे साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं।
गौरतलब है कि 12 मार्च को सैजनी स्थित एचपीसीएल के बायोगैस प्लांट में गोली मारकर दो वरिष्ठ अधिकारियों उप महाप्रबंधक सुधीर गुप्ता और सहायक प्रबंधक हर्षित मिश्रा की हत्या कर दी गई थी। सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस ने मामले की जांच करते हुए मुख्य आरोपी अजय प्रताप सिंह समेत अन्य लोगों को आरोपी बनाया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए मुख्य आरोपी अजय प्रताप को रासुका से निरुद्ध किया गया था।
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उधर, जिला अदालत में भी मामले की सुनवाई चल रही है। यहां मामले की अगली सुनवाई 22 अक्तूबर को होगी। उझानी सीओ राहुल पांडेय ने बताया कि अभियुक्त की ओर से कोर्ट में दाखिल याचिका पर काउंटर लगाया जा रहा है। पैरवी कराई जा रही है।

एनडीपीएस केस में दोषी को जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाई



बदायूं। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस (एक्ट) सुरेंद्र पाल सिंह की कोर्ट ने एनडीपीएस के मामले में अभियुक्त को जुर्म स्वीकार करने के आधार पर दोषी करार देकर जेल में बिताई अवधि की सजा सहित एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।



16 मई को थाना कुंवरगांव के उप निरीक्षक प्रताप सिंह ने गश्त करने के दौरान ग्राम चकोलर के पास प्लास्टिक के कट्टे के साथ युवक को पकड़ा। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम प्रदीप कुमार यादव पुत्र रक्षपाल सिंह यादव निवासी ग्राम बादल थाना कुंवरगांव, बदायूं बताया। तलाशी के दौरान प्लास्टिक के कट्टे से छह किलो 340 ग्राम अवैध अफीम डोडा छिलका बरामद हुआ।



विवेचना के बाद अभियुक्त प्रदीप कुमार यादव के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने जिला कारागार से अभियुक्त प्रदीप कुमार यादव को शनिवार को मुकदमे में निर्णय करने को तलब किया। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। जुर्माने की धनराशि जमा न करने पर अभियुक्त को 10 दिन का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। संवाद
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