म्याऊं। नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ सुलभ रूप से दिलाने के लिए फैमिली आईडी (परिवार पहचान पत्र) को अनिवार्य कर दिया गया है। इसी क्रम में विकास खंड म्याऊं में भी फैमिली आईडी बनाने का काम तेज कर दिया गया है।
जिन लाभार्थियों का राशन कार्ड नहीं हैं, लेकिन वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन या अन्य किसी योजना का लाभ ले रहे हैं, उन्हें फैमिली आईडी पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
बीडीओ डॉ. मनीष सिंह वर्मा ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार अब हर परिवार की पहचान एक यूनिक फैमिली आईडी के माध्यम से की जाएगी। जिन लोगों की फैमिली आईडी नहीं बनी है, वे आने वाले समय में सरकारी योजनाओं से वंचित रह सकते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक पात्र नागरिक शीघ्र ही अपनी फैमिली आईडी बनवा लें।
बीडीओ ने बताया कि हमारी टीम ग्राम पंचायत स्तर पर जाकर लोगों को फैमिली आईडी के महत्व की जानकारी दे रही है। जहां आवश्यकता है, वहीं मौके पर आईडी बनवाने की भी सुविधा दी जा रही है। हमारा उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति इस महत्वपूर्ण दस्तावेज से वंचित न रह जाए।
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आईडी के लिए यह दस्तावेज हैं जरूरी
फैमिली आईडी बनवाने के लिए नागरिकों को आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी और यदि उपलब्ध हो तो राशन कार्ड देना होगा। यह प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी की जा रही है या निर्धारित पंचायत केंद्रों पर जाकर सहायता प्राप्त की जा सकती है।