फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Budaun News: गैर इरादतन हत्या में तीन भाइयों सहित चार को 10 साल की कैद, जुर्माना भी लगा

Sat, 09 May 2026 01:00 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
विज्ञापन
विज्ञापन
बदायूं। अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने गैर इरादतन हत्या के एक मामले में तीन सगे भाइयों सहित चार लोगों को दोषी ठहराया है। न्यायालय ने सभी दोषियों को दस साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक पर 26,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
विज्ञापन

वादी मिहीलाल पुत्र वेदराम निवासी ग्राम सिरसोल पट्टी सीताराम कोतवाली बिल्सी ने 12 नवंबर 2015 को पुलिस को सूचना दी। इसमें उसने बताया कि उसके गांव का शिवकुमार उसे देखकर गाली देने लगा। मना किया तो उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। शोर पर उसकी पत्नी और भाई भोजराम वहां पर आ गया। उसके साथ भी मारपीट की।

मारपीट में भोजराम पुत्र वेदराम गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल में चले इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उसकी मौत के बाद मुकदमा मारपीट की जगह गैर इरादतन की धारा में तरमीम हो गया। पुलिस ने मामले की विवेचना के बाद चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किया।
विज्ञापन

न्यायालय में रामकिशन पुत्र मिठाई लाल व तीन सगे भाई अशोक कुमार, शिवकुमार, श्री कृष्ण पुत्र रामचंद्र निवासी ग्राम सिरासोल पट्टी सीताराम थाना बिल्सी पर भोजराम की गैर इरादतन हत्या करने के आरोप का मुकदमा चलाया गया।
न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया।अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के पश्चात तीन सगे भाइयों संग चारों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई और जुर्माना लगाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें