बदायूं। गैंगस्टर एक्ट के चार आरोपियों को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट की न्यायाधीश रेखा शर्मा ने दोषी करार दिया है। चारों दोषियों पर पांच-पांच साल की कैद के साथ ही दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
16 साल एक महीना पहले उघैती थानाध्यक्ष अनूप सिंह ने 23 सितंबर 2009 काे गैंगस्टर एक्ट में छह लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि थाना बिल्सी, सिविल लाइंस, थाना सहावर जिला काशीराम नगर क्षेत्र के आपराधिक व्यक्तियों के साथ मिलकर घटनाओं को अंजाम देते आ रहे हैं।
बिल्सी थाना क्षेत्र के गांव बरनी ढकपुरा के रहने वाले छत्रपाल सिंह पुत्र रामभीख का एक संगठित गिरोह हैं। गिरोह के सदस्य पुतन सिंह, भगवान सिंह, शिव सिंह, ग्रीश व चालक सिंह गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप में लिप्त हैं। इन लोगों के डर से कोई गवाही तक नहीं देता है। विवेचक ने मामले से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। तब से मामला कोर्ट में चल रहा था। विचारण के दौरान चालक सिंह की मौत हो गई। वहीं ग्रीश की पत्रावली अगल कर दी गई। सोमवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर साक्ष्यों का अवलोकन किया। अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद छत्रपाल, पुतन सिंह, भगवान सिंह व शिव सिंह को सजा सुनाई है।