बदायूं में कोर्ट के आदेश पर बिल्सी थाना पुलिस ने दो अधिवक्ताओं के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। बिल्सी निवासी आले नबी ने दोनों अधिवक्ताओं पर जमानत के नाम पर 35 लाख रुपये मांगने का आरोप लगाया है।
बदायूं के बिल्सी कस्बा निवासी आले नबी ने हाईकोर्ट के दो अधिवक्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। उन्होंने बताया कि उसका बेटा दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट की धाराओं में जेल में बंद है। उन्होंने जमानत के लिए अधिवक्ता किया। उसके सामने दूसरा अधिवक्ता खड़ा हो गया और बेटे की जमानत खारिज करा दी। अब जमानत कराने के नाम पर 35 लाख रुपये की मांग कर रहे हैं। रुपये देने से मना करने पर जमानत को बार-बार खारिज करा देते हैं। कोर्ट के आदेश पर दोनों अधिवक्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने विवेचना शुरू कर दी है।
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बिल्सी थाना क्षेत्र के मोहल्ला संख्या चार निवासी आले नबी ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय के आदेश पर दर्ज कराए गए मुकदमे में बताया है कि किशोरी से दुष्कर्म के मामले में उनका बेटा अदनान जिला कारागार में निरुद्ध है। उसकी जमानत के लिए उच्च न्यायालय में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र लंबित चल रहा है। वादी ने पैरवी के लिए हाईकोर्ट के अधिवक्ता सुधांशु कुमार गौर हरि को किया था, लेकिन वह जानबूझकर पिछली दस तारीखों से लगातार सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं।