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Budaun News: गंभीर चोट पहुंचाने के जुर्म में पिता-पुत्र सहित चार को सजा

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कोर्ट ने सभी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी डाला
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संवाद न्यूज एजेंसी
बदायूं। गंभीर चोट पहुंचाने के करीब 10 साल पुराने मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश उदयभान सिंह ने नामजद पिता-पुत्र सहित चार लोगों को पांच-पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। सभी मुजरिमों पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी डाला गया है। एडीजीसी फौजदारी सुधीर कुमार मिश्रा के अनुसार थाना बिल्सी के गांव पिंडोल निवासी वादी नेमचंद्र ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार धर्मपाल, हरपाल पुत्रगण कुंवरपाल, दयाराम पुत्र धर्मपाल और रामेश्वर पुत्र हरपाल वादी की कूड़े डालने वाली जगह पर कब्जा कर अपना कूड़ा डालने लगे। उसने मना किया तो सभी आरोपियों ने उसके साथ गाली गलौज कर लाठी-डडों से मारपीट की। इससे वादी, उसकी मां और भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने सभी खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
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प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश उदयभान सिंह ने अभियोजन की ओर से सुधीर कुमार मिश्रा और बचाव पक्ष के अधिवक्ता के तर्कों को सुना। कोर्ट ने सभी नामजद आरोपियों को मुजरिम ठहराते हुए पांच-पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है।
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