बदायूं। नगर पालिका बदायूं क्षेत्र में पुराना बस स्टैंड के पास पालिका की जमीन की लीज बढ़ा दी गई है। इसे नियम विरुद्ध बताते हुए शिकायत की गई है। पूर्व में तीन डीएम भी इस पट्टे को निरस्त करने के आदेश जारी कर चुके हैं।
लखनऊ के संजय गांधी पुरम निवासी मनीष श्रीवास्तव ने बताया कि पुराने बस स्टैंड के पास नगर पालिका की आरजी संख्या 339 की की जमीन 3400 वर्ग फुट है। इसकी कीमत कीमत करीब 10 करोड़ रुपये है। आरोप है कि नियम विरुद्ध इसकी लीज बढ़ाई गई है। उन्होंने बताया कि पांच जून 1985 को तत्कालीन डीएम, छह मई 1985 को उपसचिव उप्र शासन जेएन सक्सेना और 19 जुलाई 1985 को डीएम ने पट्टे को नियमानुकूल नहीं बताया। वह जमीन पालिका को वापस लेने का आदेश दिया था। इन आदेशों के बाद भी 11 अक्तूबर को 2022 को अधिशासी अधिकारी दीप वाष्र्षेय ने उसकी लीज बढ़ाने के लिए बोर्ड में प्रस्ताव रखा। फिर 12 मई 2022 को पट्टे की लीज बढ़ाने की अनुमति के लिए शासन से पत्राचार किया। वहां से कोई उत्तर नहीं मिला। शिकायतकर्ता का आरोप है कि 14 फरवरी 2025 को नियम विरुद्ध पट्टे का अनुबंध बढ़ा दिया है। शिकायतकर्ता ने पट्टा निरस्त कर जांच कराने की मांग की है।
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पट्टे को लेकर अभी मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई है। अगर शिकायत आएगी तो जांच करवा कर कार्रवाई करेंगे। -सुरेश कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट व प्रभारी ईओ