निकाय चुनाव: नामांकन प्रक्रिया को डिजीटिलाइज्ड करने के संबंध में विस्तृत जानकारी दी
नगर निकायों के सामान्य निर्वाचन में इस बार नामांकन पत्रों का विवरण आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड कर उम्मीदवार को कंप्यूटर से रसीद निकालकर उपलब्ध कराई जाएगी। नाम वापसी सहित अन्य किसी संशोधन को भी ऑनलाइन ही अपलोड किया जाएगा। प्रतीक चिह्न का आवंटन मैन्युअल पद्धति से ही किया जाएगा।
शुक्रवार को विकास भवन स्थित सभाकक्ष में मुख्य विकास अधिकारी/प्रभारी अधिकारी कार्मिक अच्छे लाल सिंह यादव ने बैठक कर नामांकन प्रक्रिया को डिजीटिलाइज्ड करने के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। सभी रिटर्निंग ऑफिसर्स को लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड उपलब्ध कराया जाएगा। सुरक्षा के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) के माध्यम से ही नामांकन पत्रों का विवरण ऑनलाइन अपलोड किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि नियुक्त सभी रिटर्निंग तथा सहायक रिटर्निंग ऑफिसर्स ऑनलाइन प्रक्रिया भलीभांति समझ लें, जिससे नामांकन प्राप्ति के समय कोई असुविधा न हो।
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अपराधिक विवरण भी किया जाएगा अपलोड
बदायूं। नगर निकायों के सामान्य निर्वाचन में नामांकन पत्र दाखिल करने वाले उम्मीदवार का फोटोग्राफ सहित चल एवं अचल संपत्ति, जमानत राशि, दल का नाम, अपराधिक विवरण आदि दस्तावेजों को स्कैन करके ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा। ऑनलाइन फीडिंग के आधार पर ही नामांकन पत्रों की जांच होगी। नाम वापस लेने वाले उम्मीदवार को नाम वापसी की रसीद भी कंप्यूटर से निकालकर उपलब्ध कराई जाएगी। मान्यता प्राप्त दल के उम्मीदवार का विवरण अपलोड होने के पश्चात चुनाव चिह्न स्वत: ही वेबसाइट पर प्रदर्शित होगा। बैठक में डीएफओ समीर कुमार सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
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चुनाव जानकारी लिए मोबाइल एप लांच
बदायूं। प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव संबंधी जानकारियों को जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन यूपी नाम से मोबाइल एप लांच किया है। कोई भी व्यक्ति गूगल प्ले स्टोर में जाकर इस एप को इंस्टॉल कर सकता है। चुनाव के दौरान जारी होने वाले विभिन्न दिशा निर्देशों की जानकारी भी इस एप पर उपलब्ध रहेगी।
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पुनरीक्षण अवधि तक न छोड़ें मुख्यालय
बदायूं। नगर निकायों की मतदाता सूची के पुनरीक्षण अवधि 15 मई तक कोई भी अधिकारी, कर्मचारी पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार श्रीवास्तव ने निर्देश दिए कि निकायों की मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का कार्य 15 मई तक किया जाएगा। इस दौरान कोई भी उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, निकायों के अधिशासी अधिकारी, बीएलओ, पर्यवेक्षक तथा पुनरीक्षण कार्य में लगे सेक्टर ऑफिसर की अनुमति के बिना मुख्यालय न छोड़ें। उन्होंने निर्देश दिए कि तहसीलदार यह सुनिश्चित करें कि बीएलओ अपने बूथ पर सुबह 10 बजे से साढ़े पांच बजे तक उपस्थित रहकर दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करें।