इस चुनाव में नाम निर्देशन से लेकर मतगणना तक सभी कार्य संबंधित क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर होंगे। चुनाव के दौरान होने वाले सार्वजनिक अवकाशों में संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे। चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इस दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। पांच फरवरी को सुबह 11 से तीन बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। उसी दिन तीन बजे से कार्य समाप्ति तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। छह फरवरी को सुबह 11 से तीन बजे तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। सात फरवरी को सुबह 11 बजे से तीन बजे तक मतदान होगा। उसी दिन तीन बजे से कार्य समाप्ति तक मतगणना की जाएगी।
अशक्तता की स्थिति में मिलेगा सहायक
बदायूं। ब्लाक प्रमुखों के सामान्य निर्वाचन में निरक्षर, दृष्टिबाधित या अशक्त होने पर क्षेत्र पंचायत सदस्यों को सहायक साथी ले जाने के लिए अनुमति दी जएगी। यह आदेश डीएम एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत शंभू नाथ ने दिए। कहा कि इसके लिए क्षेत्र पंचायत सदस्य को मतदान शुरू होने से कम से कम 48 घंटे पहले उन्हें लिखित रूप से आवेदन पत्र देना होगा।