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Budaun: महिला की आंखें निकालने का मामला... पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर और कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर

Tue, 12 Dec 2023 06:20 PM IST
मुकेश कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं

सार

Budaun News : गांव रसूला में रविवार को विवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद उसके परिवारवालों ने उसकी आंखें निकाल लेने का आरोप लगाया। उन्होंने डीएम को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की थी। 
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मृतका का फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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बदायूं में मृत महिला की आंखें के निकालने के मामले में पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर और कर्मचारियों के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। मामले की जानकारी होने के बाद डीएम-एसएसपी ने सोमवार रात पोस्टमार्टम हाउस पहुंचकर महिला के शव का दोबारा पैनल में पोस्टमार्टम कराया। वहीं पोस्टमार्टम में शामिल डॉक्टरों को सिविल लाइंस थाने बुलाकर उनके बयान दर्ज किए हैं। पोस्टमार्टम हाउस के कर्मचारियों को भी थाने बुलाकर पूछताछ की जाएगी।

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मुजरिया थाना क्षेत्र के गांव रसूला निवासी पूजा (19) पत्नी जोगेंद्र ने रविवार दोपहर फंदे से लटककर जान दे दी थी। इसकी सूचना पर पहुंचे मायके वालों ने जोगेंद्र और उसके परिवार वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया था। उनकी सूचना पर मुजरिया थाना पुलिस ने महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। 

आंखें गायब देख परिजन रह गए थे हैरान 
सोमवार दोपहर शव का पोस्टमार्टम कराया गया। उसी दौरान मायके वाले शव को लेकर अपने गांव चले गए। जब वह देर रात अंतिम संस्कार कर रहे थे। तब उन्होंने महिला की आंखें गायब देखीं। उन्होंने शव का अंतिम संस्कार तो नहीं किया लेकिन परिवार वाले सीधे डीएम आवास पहुंचे और उन्होंने डीएम मनोज कुमार को इस घटना से अवगत कराया। 

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डीएम ने तुरंत दोबारा शव का पोस्टमार्टम कराने का आदेश कर दिया। उनके आदेश पर तीन डॉक्टरों का पैनल गठित किया गया। परिवार वाले उसी दौरान शव को पोस्टमार्टम हाउस ले आए। रात करीब 12:30 बजे डीएम मनोज कुमार, एसएसपी डॉ. ओपी सिंह और सीएमओ डॉ. प्रदीप कुमार वाष्र्णेय समेत कई पुलिस-प्रशासनिक अधिकारी भी पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गए। फिर उन्होंने अपनी मौजूदगी में महिला के शव का पोस्टमार्टम कराया।

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दो डॉक्टरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज 
मंगलवार दोपहर सिविल लाइंस पुलिस ने पिता गंगाचरण की तहरीर पर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर और कर्मचारियों के खिलाफ मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 धारा 18 और धारा 297 (मानव भावनाओं को ठेस पहुंचाने) के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। इस संबंध में महिला के शव का पोस्टमार्टम करने वाले दो डॉक्टरों को सिविल लाइंस थाने बुलाया गया। थाने में उनके बयान दर्ज किए गए हैं।
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