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वसूली में पिछड़े तो गिरेगी गाज

Thu, 05 Mar 2015 12:14 AM IST
बदायूं।
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डीएम शंभूनाथ ने वसूली में अपेक्षाकृत वृद्धि न देख अधिकारियों को चेतावनी दी है। उनका कहना है कि अगर वित्तीय वर्ष निपटने से पहले स्थिति न सुधरी तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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कलक्ट्रेट सभागार में कर करेत्तर एवं राजस्व वसूली की मासिक समीक्षा बैठक में निराशाजनक प्रगति देखकर जिलाधिकारी शंभूनाथ के तेवर बिगड़ गए। उन्हें बिगड़ता देखकर सभी अधिकारी सहम गए। उन्होंने अधिकारियों को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष समाप्ति तक यदि लक्ष्य के अनुरूप वसूली नहीं होती है, तो एक ओर से सभी अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। समीक्षा के दौरान विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता एवं तीनों अधिशासी अभियंताओं सहित समस्त उप जिलाधिकारी तथा तहसीलदार निशाने पर रहे। उन्होंने स्थानीय निकाय स्तर पर भी वसूली में शिथिलता बरतने पर 50 प्रतिशत से कम वसूली करने वाले अधिशासी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी। शांति भंग के अंदेशे में मुचलका पाबंद करने को कहा। बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राजेंद्र प्रसाद यादव, अपर जिलाधिकारी प्रशासन अशोक कुमार श्रीवास्तव समेत सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

अवैध खनन न होने के मांगे प्रमाण पत्र
डीएम ने हल्का क्षेत्र में अवैध खनन न होने संबंधी प्रमाणपत्र लेखपालों से न लिए जाने पर असंतोष जताया। उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों से कहा कि क्षेत्रीय लेखपालों से प्रमाणपत्र लेकर जिला मुख्यालय को उपलब्ध कराएं। वसूली न करने वाले अमीनों के साथ कोई रियायत न बरती जाए।
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विरासत दर्ज करने का अभियान चलाएं
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि बिल्सी तहसील की तरह अन्य तहसीलों में भी गांव-गांव जाकर विरासत दर्ज करने का अभियान चलाया जाए और विवादित मामलों को छोड़कर सभी मामले प्राथमिकता के आधार पर दर्ज किए जाएं। इस कार्य में जो भी लेखपाल उदासीनता बरतें उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए।

तहसीलदार सदर को दी चेतावनी
अन्य तहसीलों के सापेक्ष तहसील सदर की राजस्व वसूली एवं ऑनलाइन प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के निस्तारण, सार्वजनिक संपत्ति से अवैध कब्जा हटाने संबंधित मामलों में स्थिति असंतोषजनक पाए जाने पर जिलाधिकारी ने तहसीलदार सदर को चेतावनी दी है। उन्हाेंने उनसे विशेष सुधार लाने को कहा है।

अप्रैल से मिलेगा प्रति यूनिट पांच किलो अनाज
जिलाधिकारी ने बताया अप्रैल से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया जाना है, इसलिए समस्त उपजिलाधिकारी एवं क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक, निर्धारित अवधि में त्रुटि रहित डाटा तैयार कर लें। यदि किसी स्तर पर कोई भी पात्र व्यक्ति योजना से वंचित रहता है, तो जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। योजना के तहत प्रति यूनिट पर पांच किलो अनाज दो रुपये प्रति किलो गेहूूं एवं तीन रुपये प्रति किलो चावल दिए जाने के साथ ही अन्य खाद्यान्न का लाभ मिल सकेगा।
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