बहुचर्चित कटरा सआदतगंज कांड में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ वादी पक्ष की ओर से स्पेशल जज (पाक्सो एक्ट) अनिल कुमार की अदालत में प्रोटेस्ट 19 फरवरी को दाखिल की जाएगी। कोर्ट ने वादी पक्ष के वकील एचएस नकवी की इस दलील को खारिज कर दिया कि सीबीआई ने उनको पूरे साक्ष्य नहीं दिए हैं। सीबीआई के वकील कुमार रजत ने कहा कि हमने कोर्ट के आदेशानुसार सभी साक्ष्य वादी पक्ष को दिए हैं।
मामले में वादी पक्ष ने सीबीआई से क्लोजर रिपोर्ट का आधार पूछते हुए इससे जुड़े साक्ष्य मांगे थे। स्पेशल जज पाक्सो एक्ट के आदेश पर सीबीआई ने वादी पक्ष को सभी साक्ष्य दे दिए थे। वादी पक्ष को क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ 11 फरवरी को प्रोटेस्ट दाखिल करनी थी। बुधवार को वादी पक्ष के वकील ने कोर्ट से कहा कि सीबीआई ने पूरे साक्ष्य नहीं दिए हैं। पूरे साक्ष्य मिलें तो वह प्रोटेस्ट दाखिल करेंगे। सीबीआई के वकील ने इसका विरोध किया। कोर्ट ने भी इस आपत्ति को खारिज कर दिया। इसके बाद वादी पक्ष के वकील ने कोर्ट से प्रोटेस्ट दाखिल करने के लिए कुछ और समय मांगा। स्पेशल जज पाक्सो एक्ट ने वादी पक्ष के वकील को 19 फरवरी को प्रोटेस्ट दाखिल करने के लिए कहा है।