संभल जिले की गुन्नौर कोतवाली के इंस्पेक्टर और नगर पालिका चेयरमैन को प्रधान न्यायाधीश अहमद उल्ला खां ने व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। गुन्नौर के वार्ड नंबर 10 निवासी मुमताज बी ने अपने पति अनीस अहमद से भरण-पोषण की अर्जी दी थी। कोर्ट ने भरण-पोषण देने का आदेश जारी किया था। इस मामले में लापरवाही करते हुए गुन्नौर कोतवाली पुलिस ने कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल कर दी कि अनीस गुन्नौर में नहीं रह रहा है। मुमताज ने इसका विरोध में साक्ष्य पेश किए। कोर्ट ने गुन्नौर कोतवाली और नगर पंचायत की आख्या को गलत पाते हुए गुन्नौर कोतवाली और नगर पंचायत चेयरमैन को नोटिस जारी कर नौ जून को कोर्ट में हाजिर होने के साथ दोनों के खिलाफ विविध वाद दर्ज करने का आदेश दिया है।