फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हत्याभियुक्त को आजीवन कारावास

Fri, 12 Feb 2016 11:59 PM IST
बदायूं
विज्ञापन
विज्ञापन
उसहैत थाना क्षेत्र के गांव मल्लाहनगला में करीब ढाई साल पहले एक ग्रामीण की गोली मारकर हत्या करने वाले को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम प्रमोद कुमार ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया।
विज्ञापन

उसहैत थाना क्षेत्र गांव मल्लाहनगला के दिगंबर सिंह पुत्र बदन सिंह ने 31 अगस्त, 2013 को दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि शाम को छह बजे के करीब गांव के बबलू पुत्र गिरीश अपने परिवार वालों के साथ शराब पीकर आया और गालीगलौज करने लगा। इसका उनके भाई अरब सिंह ने विरोध किया तो आरोपी बबलू ने उसके भाई को नाजायज तमंचे से गोली मार दी। बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले की पत्रावलियों का अवलोकन करने के साथ ही सरकारी वकील मिर्जा राशिद बेग एवं बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद हत्या के मामले में नामजद आरोपी को दोषी पाकर आजीवन कारावास सजा सुनाई गई।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें