-विवादित बयान की वीडियोग्राफी करने वालों के बयान दर्ज कराने का आदेश
पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां के खिलाफ देशद्रोह के मामले में बुधवार को सीजेएम मोहम्मद असलम सिद्दीकी ने उन लोगों के बयान दर्ज कराने का आदेश दिया है, जिन लोगों ने आजम के विवादित बयान की वीडियो रिकार्डिंग की सीडी तैयार की।
आजम खां ने बदायूं में वर्ष 2010 में जम्मू कश्मीर को लेकर विवादित बयान दिया था। इस बयान को लेकर बजरंग दल नेता उज्ज्वल गुप्ता ने उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज कराया। वर्ष 2012 में पुलिस ने मामले में एफआर लगा दी थी। वादी के प्रोटेस्ट पर कोर्ट ने एफआर खारिज कर दी। बाद में वादी ने कानूनन रूप से आजम को कोर्ट में तलब करने की अर्जी दी। कोर्ट ने मामले में वादी और गवाहों के बयान दर्ज कर लिए। आजम को कोर्ट में तलब करने की उज्जवल की अर्जी पर कोर्ट ने पिछले सप्ताह फैसला सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को कोर्ट ने कहा कि आजम के विवादित बयान की रिकार्डिंग की सीडी बनाने वालों के भी मामले में बयान दर्ज कराए जाएं। सुनवाई अब 30 मई को निर्धारित की गई है।