फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

दोस्त की हत्या करने वाले को उम्रकैद

Thu, 19 Nov 2015 08:38 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, बदायूं
विज्ञापन
विज्ञापन
दो साल पहले घर से बुलाकर किया था कत्ल
विज्ञापन


न्यायाधीश ने 23 हजार का जुर्माना भी डाला

घटना वजीरगंज थाना क्षेत्र के गांव सैदपुर की  है। सैदपुर के बेनीराम मौर्य के बेटे पूरनलाल उर्फ कल्लू ने रिपोर्ट दर्ज  कराई थी। रिपोर्ट में कल्लू ने कहा था कि वर्ष 2013 की 19 अक्तूबर को शाम  के वक्त उसके बेटे रामेश्वर को गांव के मुनव्वर सलमानी का बेटा छोटा साथ  बुला ले गया था। छोटा और रामेश्वर दोनों दोस्त थे।
विज्ञापन

रामेश्वर के घर न लौटने पर इस बारे में आरोपी छोटा से पूछा गया, तो उसने कहा कि रामेश्वर  उससे मिलकर चला गया था। काफी तलाशने पर रामेश्वर का शव दूसरे दिन सैयद इंटर  कॉलेज के पीछे मुन्ने हाजी के खेत में मिला था। गांव के राजू और हेतराम ने  बताया कि उन लोगों ने रामेश्वर का आरोपी छोटा के साथ झगड़ा होता देखा था,  लेकिन दोनों की दोस्ती की वजह से उन लोगों ने कुछ नहीं कहा। जज ने छोटा को  हत्या का दोषी पाकर आजीवन कारावास और 23 हजार का जुर्माना लगाया। वादी पक्ष  की ओर से पैरवी एडीजीसी रामेश्वरी ने की।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें