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दरोगा को लूट मामले में पांच वर्ष की सजा

Sat, 19 Sep 2015 10:28 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो ,बदायूं
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थाना गुन्नौर के रजपुरा क्षेत्र के ग्राम पाठकपुर निवासी परिवादी बादाम सिंह ने कोर्ट में परिवाद दायर कर बताया कि वह नौ सितंबर 1996 को अपनी जमीन 32000 रुपये में बेचकर अपने गांव जा रहे थे। उनके साथ उनका पुत्र विजेंद्र सिंह, रामेवश्वर आदि थे। जैसे ही वह बबराला स्टैंड के पास पहुंचे तो हेडकांस्टेबल समरपाल सिंह आया और उससे कहा कि चौकी पर चलो। तुम्हारी तलाशी लेनी है। परिवादी बादाम सिंह ने जाने से मना किया तो आरोपी समरपाल सिंह नाराज होकर गाली-गलौज करने लगा और उसे डंडों से पीटकर बबराला चौकी ले जाकर जेब में रखे 32  हजार रुपये निकाल लिए और तमंचे में उसका चालान कर दिया।
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बाद में उसके लड़के विजेंद्र को नौ हजार रुपये के करीब वापस कर दिए और आरोपी समरपाल सिंह ने कहा कि किसी से जिक्र किया तो तुझे भी जेल में बंद कर दूंगा। परिवादी  ने अपनी जमानत कराई और 15 सितंबर 1996 को अपने बाकी रुपये आरोपी समरपाल सिंह से मांगे तो उसने रुपये वापस करने से साफ मना कर दिया। कोर्ट ने आरोपी हेडकांस्टेबल  समरपाल अब दरोगा को तलब कर अभियुक्त बनाया।
न्यायाधीश अग्रवाल ने पत्रावली का अवलोकन किया। अभियोजन की ओर से एडीजीसी ज्ञानस्वरूप एवं बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी दरोगा समरपाल सिंह पुत्र उमराव सिंह वर्तमान तैनात जनपद अमरोहा को पुलिस चौकी के अंदर एक व्यक्ति से लूट करने  का दोषी पाकर पांच साल की कड़ी कैद समेत 20 हजार रुपये का जुर्माना बोला।
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