रजपुरा थाने में तैनात एक दरोगा ने साक्षी की गैरमौजूदगी में उनके 161 के तहत झूठे बयान दर्ज कर न्यायालय में पेश कर दिए। इस पर अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट शमीम अहमद ने आईपीसी की धारा 193 के तहत प्रकीर्ण वाद दर्ज कर विवेचक को नौ मार्च के लिए कोर्ट में स्पष्टीकरण सहित उपस्थित होने के आदेश दिए हैं।
वादी मुकदमा संभल जिले के केवलपुर तिपेड़ा थाना रजपुरा निवासी ब्रह्मसिंह पुत्र शेरसिंह ने अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट शमीम अहमद की अदालत में प्रकीर्ण वाद दायर कर आरोप लगाया कि विवेचक ने एनसीआर संख्या 239/14 की विवेचना के दौरान मजरूब, दिनेश का झूठा 161 का बयान 26 अक्तूबर 14 को लिखकर न्यायालय में पेश किया। जबकि मजरूब, दिनेश गांव में मौजूद नहीं था वह कन्नौज में नौकरी कर रहा है। वादी के वकील संदीप कुमार सक्सेना ने न्यायालय के समक्ष दिनेश के कन्नौज में मौजूद होने के साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश किए और न्यायालय से उपनिरीक्षक मोहनलाल के खिलाफ कार्रवाई कर दंडित करने की फरियाद की। इस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उपनिरीक्षक के खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज कर नौ मार्च सुनवाई नियत की है। न्यायालय में विवेचक को स्पष्टीकरण सहित उपस्थित होने के आदेश दिए हैं।