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युवक के तीन हत्या आरोपियों को उम्रकैद, जुर्माना भी

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बदायूं। सात साल पहले उधार के रुपये मांगने पर युवक की गोली मारकर हत्या के तीन मुजरिमों को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश भानुदेव शर्मा ने उम्रकैद की सजा सुनाने के साथ ही तीनों पर एक-एक लाख का जुर्माना भी डाला है।
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हत्या की वारदात सहसवान में तीन मार्च 2012 को हुई थी। मोहल्ला हरना तकिया निवासी शमशुल पुत्र मकबूल ने रिपोर्ट लिखाई थी कि उनके पुत्र असलम उर्फ भूरे के शाकिर पुत्र साबिर निवासी मोहल्ला दहलीज पर उधार के रुपये आ रहे थे। घटना से आठ दिन पहले शाकिर से उनके पुत्र ने रुपये मांगे तो शाकिर ने उसे रुपये न देने की बात कहते हुए जान से मारने की धमकी दी। घटना वाले दिन उनका पुत्र असलम डार्लिंग रोड पर एक होटल में खाना खा रहा था। उसके साथ कुछ और भी लोग थे। तभी होटल में शाकिर अपने साथी अब्दुल मलिक अंसारी पुत्र अब्दुल गफूर और गम्मन पुत्र जुम्मी निवासी मोहल्ला काजी के साथ आया। उनके बेटे असलम ने शाकिर से रुपये मांगे तो वह झगड़े पर आमादा हो गया। साथियों की मदद से उसने असलम को गोली मार दी। शमशुल ने इस मामले में शाकिर, अब्दुल मलिक और गम्मन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने शाकिर के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश भानुदेव शर्मा ने अभियोजन की ओर से डीजीसी क्रिमिनल प्रेमवती मौर्य और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद शाकिर, अब्दुल मलिक अंसारी और गम्मन को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तीनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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