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गैंगस्टर के मामले में एक को पांच साल की सजा

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बदायूं। करीब 12 साल पहले गैंगस्टर के मामले में स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट देवराज प्रसाद सिंह ने एक व्यक्ति को मुजरिम करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई है, साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना भी डाला है।
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थाना उघैती में तैनात रहे एसओ उदयवीर सिंह ने 31 जुलाई 2007 को रिपोर्ट लिखवाई थी कि गश्त के दौरान जब वह खंडुआ पहुंचे तो जानकारी मिली कि गांव के ही महावीर पुत्र मुकुद्दी ने अपना एक गिरोह बना लिया है और उसके साथ गांव का पप्पू भी है। अक्सर आसपास के क्षेत्र में लूट व डकैती की वारदातें करते हैं। इससे जनता में भय व्याप्त है। उनके खिलाफ क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति गवाही देने का साहस नहीं करता है। आरोपी महावीर और पप्पू ने गांव के ही प्रमोद पुत्र रामबाबू शर्मा पर जानलेवा हमला किया था, साथ ही वे प्रमोद को धमकाते थे कि वह उनके खिलाफ गवाही न दे। इस पर एसओ ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट दाखिल की। पप्पू की पत्रावली न्यायालय के आदेशानुसार अलग कर दी गई। स्पेशल जज देवराज प्रसाद सिंह ने अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद महावीर को मुजरिम करार देते हुए पांच साल की कड़ी कैद सहित 10 हजार रुपये का जुर्माना डाला है। जुर्माने की राशि अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा बढ़ाने का भी आदेश सुनाया है।
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