अलापुर। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी से आवास दिलाने के नाम पर रिश्वत मांगने और विरोध करने पर मारपीट, अभद्रता व धमकी देने के आरोप में न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है। पीड़ित की अर्जी पर सुनवाई कर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अलापुर नगर पंचायत के दो सभासदों समेत 12 नामजद और 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना के निर्देश दिए हैं।
पीड़ित महिला का आरोप है कि उसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास स्वीकृत हुआ था। निर्माण कराने के बदले नगर पंचायत के दो सभासदों ने 50 हजार रुपये की मांग की। रिश्वत न देने पर साथियों के साथ मिलकर आवास का निर्माण रुकवा दिया।
पीड़िता का आरोप है कि विरोध करने पर अभद्रता कर मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी। छेड़खानी का भी आरोप है। घटना के बाद महिला ने स्थानीय पुलिस से शिकायत की, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। पुलिस से न्याय न मिलने पर पीड़िता ने न्यायालय की शरण ली।
न्यायालय ने थाना पुलिस को आदेशित किया है कि आरोपियों के खिलाफ रिश्वत मांगने, मारपीट, अभद्रता, धमकी और छेड़खानी की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर निष्पक्ष विवेचना कर की गई कार्रवाई से अवगत कराएं। इधर, सीओ दातागंज अशेष नाथ ने बताया कि कोर्ट का आदेश मिला है। उसी के अनुसार रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की जाएगी।