बदायूं। 11 साल पहले गोली मारकर महिला की हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय के न्यायाधीश विकास सिंह ने तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। उनको उम्रकैद की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। चौथे आरोपी की सुनवाई के दौरान ही मौत हो गई थी।
संभल जिले के रजपुरा थाना क्षेत्र के गांव पाठकपुर निवासी नेत्रपाल पुत्र रामफल ने एक जनवरी 2014 को अप ने मकान के सामने पड़ी खाली जगह में नींव भर रहा था। इस दौरान पड़ोसी अजयपाल, मोरध्वज, नेत्रपाल और मोहरपाल ने ईंट पत्थर बरसाते हुए फायरिंग कर दी। पत्नी कमला को गोली मार दी जिसमें उनकी मौत हो गई। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना शुरू की। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विवेचक ने घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करते हुए आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। तब से मामला कोर्ट में चल रहा था। विचारण के दौरान मोहरपाल की मौत हो गई। शुक्रवार को अधिवक्ताओं की दलीलों काे सुनने के बाद अजयपाल, मोरध्वज व नेत्रपाल को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।