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किशोरियों से दुष्कर्म के मामले में दो को 10-10 साल की सजा

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बदायूं। पांच साल पहले खेत में घास लेने गईं दो किशोरियों के साथ दुष्कर्म के मामले में नामजद दो मुजरिमों को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट राजकुमार तृतीय ने 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों मुजरिमों पर 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माने की रकम जमा होने पर बतौर क्षतिपूर्ति 15 हजार रुपये दोनों पीड़िताओं दिया जाएगा।
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सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 22 जून 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसके मुताबिक उसकी नाबालिग छोटी बहन और पड़ोस की रहने वाली नाबालिग लड़की खेत में घास काटने गईं थी। तभी ग्राम भगवतीपुर के मजरा मढ़ैया निवासी साजन पुत्र चंदर और सत्यवीर पुत्र डालचंद्र ने दोनों किशोरियों को जबरन पकड़ लिया और उनके साथ दुष्कर्म किया। दोनों के शोर मचाने पर आसपास खेतों में काम कर रहे लोग आ गए। तभी मौका पाकर साजन और सत्यवीर भाग गए। पुलिस ने मामले की विवेचना कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया।
स्पेशल पॉक्सो एक्ट राजकुमार तृतीय ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। कोर्ट ने अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी, वीरेंद्र सिंह वर्मा और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस को सुना। कोर्ट ने साजन और सत्यवीर को दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराते हुए 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने दोनों पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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