बदायूं। सीजेएम नवनीत भारती ने एक महिला के 156 (3) सीआरपीसी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए परिवहन विभाग के यात्री कर अधिकारी (पीटीओ) के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने थानाध्यक्ष को आदेशित कर कहा है कि वह विपक्षी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर उसकी विवेचना करें।
सहसवान कोतवाली क्षेत्र में डार्लिंग रोड निवासी एक महिला ने 12 मार्च 2021 को अपने अधिवक्ता के माध्यम से 156 (3) सीआरपीसी के तहत परिवाद दायर किया। पीड़ित महिला के अनुसार वह 25 फरवरी 2021 को अपने पिता के साथ रिश्तेदारी से स्कूटी पर कासगंज जिले से लौट रही थी। आरोप है कि जब महिला अपने पिता के साथ कछला चौकी से आगे बढ़ी। तभी परिवहन विभाग के सिपाहियों ने उनकी स्कूटी रोक ली और उनके पिता से पूछताछ करने लगे। महिला के अनुसार उनके पिता ऊंचा सुनते हैं। वह परिवहन विभाग के अधिकारी की बात नहीं समझ सके। इसी बात पर परिवहन विभाग के यात्री कर अधिकारी (पीटीओ) ने महिला के पिता को थप्पड़ मार दिया। महिला ने पिता को थप्पड़ मारने के बारे में पूछा तो परिवहन विभाग के अधिकारी ने पहले उसका नाम पूछा और उसके बाद उसको जातिसूचक शब्द कहते हुए गाली दी। इतना ही नहीं उस अधिकारी ने उससे छेड़छाड़ करते हुुए धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया।
महिला ने वहां मौजूद लोगों से परिवहन विभाग के अधिकारी का नाम पूछा तो लोगों ने बताया कि यह पीटीओ रमेश प्रजापति हैं। महिला ने थाने पहुंचकर आरोपी रमेश प्रजापति के खिलाफ तहरीर दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीजेएम नवनीत भारती ने थाने से प्राप्त आख्या और प्रार्थना पत्र के वर्णित कथनों का अवलोकन किया। कोर्ट ने पीटीओ रमेश प्रजापति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश इंस्पेक्टर उझानी को दिया है।
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ये मामला करीब एक साल पुराना है। महिला से तो कोई लेना देना नहीं है लेकिन उसके परिवार के दो ट्रैक्टर उझानी कोतवाली क्षेत्र में कछला के नजदीक पकड़े गए थे। उनके कागजात नहीं मिले थे। दोनों ट्रैक्टर ईंटें ढो रहे थे। इसमें हमने कार्रवाई की थी। इसी बात को लेकर यह परिवाद दायर किया गया है।
- रमेश प्रजापति, पीटीओ परिवहन विभाग