बदायूं। अपर जिला जज व पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश दिनेश तिवारी ने छेड़खानी करने के मामले में आरोपी को एक साल नेक चाल चलन में रहने की चेतावनी देकर परिवीक्षा पर छोड़ दिया।
वादी मुकदमा ने थाना दातागंज में तहरीर देकर कहा था कि 26 मार्च 2018 को उसकी 11 साल की बेटी खेत पर खाना देने जा रही थी। रास्ते में नहर के पास घास छील रहा एक युवक बेटी को गेहूं के खेत में खींच ले गया। बेटी चिल्लाई। आवाज सुनकर खेत पर काम कर रहे दो लोग घटनास्थल की तरफ दौड़े। इस पर आरोपी बेटी को छोड़कर भाग निकला। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने के बाद चार्जशीट दाखिल की।
न्यायालय में आरोपी जारिफ उर्फ जरफा पुत्र जलालुद्दीन निवासी ग्राम पलिया गुर्जर थाना दातागंज पर नाबालिग लड़की से छेड़खानी करने के आरोप में मुकदमा चलाया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद उक्त आरोप में एक वर्ष की अवधि तक सदाचार बनाए रखने की शर्त पर परिवीक्षा पर छोड़े जाने का हुक्म दिया।