बदायूं। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) एक्ट एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र पाल सिंह की कोर्ट ने जुलाई में डोडा बरामद होने के मामले में सुनवाई करते हुए अभियुक्त रामगोपाल पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम बवनपुरी कला, थाना बहजोई, जिला संभल को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी को जेल में बिताई अवधि की कैद की सजा सुनाने के साथ 16 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
कोर्ट ने आदेश दिया है कि अर्थदंड की धनराशि अदा नहीं करने पर दोषी को चार माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भी भोगना होगा। थाना इस्लामनगर के एसआई सनी चौधरी ने 17 जुलाई की दोपहर रामगोपाल को ग्राम अल्लैहपुर की ओर जाने वाली रोड पर मंगला देवी के पास वाहनों की चेकिंग के दौरान डोडा छिलका सहित पकड़ा था। उसके पास से प्लास्टिक के कट्टे में डोडा छिलका बरामद हुआ था।
आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोपी का कहना था कि वह डोडा छिलका होटलों व ढाबों में सप्लाई किया करता था। पुलिस ने करीब आठ किलो डोडा बरामद होने के मामले में अभियुक्त के विरुद्ध आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया। इसके बाद कोर्ट ने मामले में सुनवाई कर अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। संवाद
एचपीसीएल दोहरे हत्याकांड में चश्मदीद किरन कोठरी का बयान दर्ज, आज भी होगी सुनवाई
बदायूं। मूसाझाग थाना क्षेत्र के सैंजनी स्थित एचपीसीएल प्लांट में हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में बुधवार को जिला जज विवेक संगल की अदालत में चश्मदीद गवाह किरन कोठरी का बयान दर्ज किया गया। गवाह ने घटना वाले दिन घटित सभी बातें कोर्ट को बताई।
बुधवार को समय का अभाव के कारण गवाही पूरी नहीं हो सकी। अदालत ने शेष बचे बयान दर्ज करने के लिए 17 सितंबर की तारीख तय की है। बता दें कि 12 मार्च को सैंजनी गांव स्थित सीवीसी प्लांट में मुख्य आरोपी अजय प्रताप ने प्लांट में घुसकर कंपनी के उप महाप्रबंधक सुधीर कुमार गुप्ता और सहायक मुख्य प्रबंधक हर्षित मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। दोहरे हत्याकांड के बाद मामले की विवेचना पूरी कर पुलिस ने आरोपपत्र दाखिल किया था। संवाद