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Budaun News: सीओ सिटी और सीओ उझानी कोर्ट में तलब

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बदायूं। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय के न्यायाधीश ने सीओ सिटी रजनीश कुमार उपाध्याय और उझानी सीओ शक्ति सिंह को न्यायालय में तलब किया है। उनको नोटिस जारी करके 27 मार्च तक व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने को कहा है। नोटिस की प्रति एसएसपी को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है। अदालत ने इस मामले में विशेष टिप्पणी की है कि साल 2007 से वादी न्याय की तरफ टकटकी लगाए देख रहा है।
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साल 2007 में सदर कोतवाली में एक रिपोर्ट दर्ज की गई थी। रिपोर्ट में पुलिस द्वारा एफआर लगा दी गई। इसके बाद जब वादी ने अदालत में मुकदमे के संबंध में रिपोर्ट मांगी तब उसकी पत्रावली (केस डायरी) ही नहीं मिली। बताया गया कि उसकी पत्रावली गुम हो गई है। यह भी बताया गया कि पत्रावली को बंदरों द्वारा नष्ट कर दिया गया है।
अलग-अलग जांच अधिकारी द्वारा अदालत को अलग-अलग कहानी बताकर गुमराह किया गया। पत्रावली गुम होने के संबंध में साल 2024 में एक और मुकदमा संख्या 201 पुलिस द्वारा दर्ज किया गया। इसमें भी अदालत को सही जानकारी नहीं दी गई। तब अदालत ने इस प्रकरण में अलग तारीख पर अलग-अलग अधिकारी से रिपोर्ट तलब की, लेकिन आज तक अदालत को गुम हुई पत्रावली या लापरवाही के संबंध में सही रिपोर्ट पुलिस की तरफ से नहीं भेजी गई।
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इस पर न्यायाधीश ने सीओ सिटी व उझानी को व्यक्तिगत रूप से तलब कर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा है। नोटिस में यह भी जिक्र है कि अन्यथा की स्थिति में अवमानना की कार्रवाई के लिए उच्च न्यायालय को प्रेषित कर दी जाएगी।
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