बदायूं। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत पेंशन का भुगतान ‘आधार आधारित‘ प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा।
जिला समाज कल्याण अधिकारी रामजनम ने कहा कि जिले में पेंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थी अपना आधार नंबर अपने वृद्धावस्था पेंशन खाते से बैंक में जाकर लिंक/सीड कराएं। इसके बाद आधार सीडिंग/लिंकेज के बाद आधार प्रमाणीकरण/सत्यापन लाभार्थी द्वारा रजिस्टर्ड मोबाइल के माध्यम से स्वयं किया जाए।
उन्होंने कहा कि आधार प्रमाणीकरण / सत्यापन लाभार्थी स्वयं नहीं कर पा रहे हैं तो अपना आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या व रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लेकर विकास भवन के कक्ष संख्या-115 में संपर्क कर एक सप्ताह में यह कार्य करा लें। वरना भुगतान होना संभव नहीं होगा। संवाद