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Budaun News: चालान निरस्त, टीआई पर कार्रवाई के आदेश

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लोडर चालक का हेलमेट न होने पर किया चालान, अदालत ने किया निरस्त
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लोडर वाहन चालक का हेलमेट में काट दिया था चालान
न्यायाधीश ने चालान करने वाले इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई के लिए एसएसपी को भेजा पत्र

संवाद न्यूज एजेंसी

बदायूं। लोडर वाहन टेंपो का 25 मई 2023 को सहसवान में चालान काटा गया था। टेंपो चालक का हेलमेट न होने पर चालान किया गया। मामला जब कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने इंस्पेक्टर को तलब किया। शनिवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहम्मद साजिद प्रथम ने चालान को निरस्त करते हुए तत्कालीन इंस्पेक्टर संजीव कुमार पर कार्रवाई कर अवगत कराने के निर्देश एसएसपी को दिए हैं।

पूरा मामला सहसवान कस्बे के नसरूल्लागंज का है। यहां रहने वाले मुकीम ने कोर्ट में दिए प्रार्थना पत्र में बताया था कि वह 25 मई को अपने लोडर टेंपो को लेकर जा रहा था कि सहसवान में ही इंस्पेक्टर संजीव कुमार ने रोक लिया और उसका चालान कर दिया। जब चालान की रिपोर्ट उसको मिली तो देखकर वह दंग रह गया। चालान हेलमेट का कटा हुआ था। कोर्ट ने मामले में गंभीर लापरवाही बताते हुए इंस्पेक्टर को 29 मार्च को कोर्ट में तलब किया । लेकिन इंस्पेक्टर नहीं पहुंचे। सुनवाई करते हुए मजिस्ट्रेट मोहम्मद साजिद प्रथम ने चालान को निरस्त कर दिया और एसएसपी आलोक प्रियदर्शी को तत्कालीन इंस्पेक्टर संजीव कुमार पर कार्रवाई कर कोर्ट को अवगत कराने का आदेश दिया है। संजीव कुमार लखनऊ में है। जब चालान किया गया था तब वह जरीफ नगर में इस्पेक्टर क्राइम हुआ करते थे।
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- यह टेक्नीकल गड़बड़ी है। मेरी आईडी से चालान हुआ था तो जवाब देना ही है। अभी तक उनके पास अदालत का समन नहीं आया था, इसलिए में पेश नहीं हो पाए थे। अब अगली तारीख पर न्यायालय में पेश होंगे और अपना पक्ष रखेंगे।- संजीव कुमार, इंस्पेक्टर
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