बदायूं। बिना नक्शा पास कराए व्यावसायिक गतिविधियां संचालित किए जाने का मामला सामने आया है। बदायूं-बरेली बाइपास के समीप एक केला फैक्ट्री स्थापित कर संचालन किया जा रहा था। जबकि संबंधित विभाग से भवन निर्माण व उपयोग का नक्शा स्वीकृत नहीं कराया गया था। सिटी मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार पाल ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की है।
विनियमित क्षेत्र के अवर अभियंता की जांच में पाया गया कि फैक्ट्री बिना स्वीकृत मानचित्र के संचालित हो रही है, जो नियमानुसार अवैध श्रेणी में आता है। इसके बाद संबंधित व्यक्तियों विवेक, अर्चना और तेजपाल यादव निवासी नौशेरा को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि तीन दिन भीतर इस संबंध में जवाब दिया जाए।
निर्धारित समय में जवाब न दिए जाने की स्थिति में फैक्ट्री के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण के अधिकारी के अनुसार क्षेत्र में बिना अनुमति हो रहे निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। नियमों का उल्लंघन करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।