बदायूं। न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कु. रिंकू ने मारपीट के मामले में दोषी को तीन वर्ष के कारावास और आठ हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला कुंवरगांव थाने में वर्ष 2021 में दर्ज रिपोर्ट से जुड़ा है।
चकोलर गांव निवासी धीरपाल के खिलाफ धारा हत्या के प्रयास, जानबूझकर संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में और शांति भंग में तहत रिपोर्ट दर्ज हुई थी। विवेचना पूरी करने के बाद पुलिस ने आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने धीरपाल को तीन वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड, जानबूझकर अपमान करने और शांतिभंग में दो वर्ष के कारावास और तीन हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। संवाद