बदायूं। जनपद न्यायालय, न्यायालय परिसर व कैंटीन एवं जिला बार एसोसिएशन तथा अधिवक्ताओं के चैंबरों में शस्त्र लाइसेंस ले जाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। डीएम मनोज कुमार ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के साथ ही शस्त्र लाइसेंस निरस्त कराया जाएगा। डीएम ने बताया कि शस्त्र लाइसेंस रद्द करने के लिए तत्काल कदम उठाते हुए संबंधित क्षेत्र के प्रभारी निरीक्षक या थानाध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट प्रेषित करेंगे। ।संवाद