बदायूं। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार नगर निकाय चुनाव में इस बार 16 तरीकों के पहचान पत्रों को शामिल किया गया है। इसमें मतदाता पहचान पत्र के साथ-साथ पासपोर्ट, बैंक-डाकघर समेत आधारकार्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है। मतदाता अब 16 तरह के फोटोयुक्त पहचान पत्र दिखाकर नगर पालिका चुनाव में मतदान कर सकते हैं। अब ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर आधार कार्ड तक का उपयोग वोट डालने के लिए किया जा सकता है। यह बात खास होगी कि सभी पहचान पत्रों को फोटो युक्त होना अत्यंत जरूरी है। जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जो निर्देश मिले हैं। उन्हीं के अनुसार काम किया जाएगा।
यह पहचान पत्र होंगे मान्य
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचानपत्र( ईपीआईसी), आधार कार्ड, पास पोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र, राज्य/ केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटो युक्त पहचानपत्र, सार्वजानिक क्षेत्र के बैंकों/ पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, फोटो युक्त संपत्ति संबंधी मूल अभिलेख, फोटो युक्त पेंशन अभिलेख, भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचानपत्र, शस्त्र लाइसेंस, शारीरिक रुप से अशक्त होने का प्रमाण पत्र, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, राशनकार्ड16-सांसदों, विधायकों, एमएलसी को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र।