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चुनाव में 75 हजार खर्च कर सकते हैं प्रधान पद के प्रत्याशी

Tue, 17 Nov 2015 08:36 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, बदायूं
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ग्राम पंचायत सदस्य के उम्मीदवार की खर्च सीमा 10 हजार तक
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 चुनाव आयोग ने इन सब बातों का ध्यान रखते हुए इस चुनाव में प्रधान पद के उम्मीदवार को चुनाव खर्च के लिए 75,000 रुपये तक की सीमा निर्धारित की है, वहीं ग्राम पंचायत सदस्य के लएि खर्च की सीमा 10,000 रुपये तक कर दी गई है।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को दो बार में कराया गया है। पहले क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव करा लिए गए अब ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य पदों पर चुनाव कराए जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने चुनावी खर्च की समीक्षा के बाद इस चुनाव में ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवारों को खर्च की सीमा बांध दी है। दी गई राशि से कम तो खर्च हो जाए लेकिन इससे अधिक खर्च उम्मीदवार को मंहगा पड़ सकता है।
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अभी इस चुनाव के प्रथम चरण में तीन ब्लाक दहगवां, सहसवान और इस्लामनगर में चुनाव होना है। इसके लिए दो दिनी कार्यक्रम के तहत नामांकन भी हो चुके हैं। नामांकन को प्रधान को 2,000 रुपये और ग्राम पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार को मात्र 500 रुपये की जमानत राशि तय की गई थी।
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