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प्रधानाध्यापक की हत्या में चार भाइयों समेत पांच को उम्रकैद

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बदायूं। साढ़े पांच साल पहले मुकदमे की पैरवी करके बाइक पर पत्नी संग घर लौट रहे एक प्रधानाध्यापक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मुजरिम रहे चार सगे भाइयों समेत पांच मुजरिमों को स्पेशल जज डकैती कोर्ट पंकज कुमार अग्रवाल ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इनमें चार मुजरिमों पर 4.12 लाख का जुर्माना भी ठोका है। जबकि हत्या की साजिश में शामिल रहे एक मुजरिम पर एक लाख का जुर्माना डाला है। सभी मुजरिम रामपुर जिले के थाना शाहबाद क्षेत्र के रहने वाले हैं। मृतक मूलरूप से आंवला (बरेली) के रहने वाले थे। मुजरिमों की मृतक से एक स्कूल के स्वामित्व को लेकर रंजिश चल रही थी।
हत्या की यह वारदात 16 जून 2012 को हुई थी। पड़ोसी जिले बरेली के आंवला कस्बे के मोहल्ला पटी गली पुरैना निवासी नारायन सिंह पत्नी मीना देवी के साथ बाइक पर बदायूं से एक मुकदमे की पैरवी करके अपने घर लौट रहे थे। बदायूं-आंवला रोड पर थाना सिविल लाइंस क्षेत्र के ग्राम सालारपुर के पास उनकी बाइक में पीछे से आई टाटा सफारी में सवार कुछ लोगों ने जोरदार टक्कर मारी। इससे नारायन सिंह और उनकी पत्नी बाइक से गिर पड़े। तभी टाटा सफारी में सवार लोगों ने नारायन सिंह पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। नारायन सिंह ने भागने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों ने पीछा करके गोलियों से भून दिया।
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मृतक नरायन सिंह की पत्नी मीना देवी ने इस मामले में अभिनंदन सिंह, ब्रजराज सिंह उर्फ नन्हूं, हरिराज उर्फ गुड्डू पुत्र सुरेश कुमार सिंह, सोनू पुत्र ब्रजराज सिंह और हत्या की साजिश में शामिल रहे शिवराज सिंह उर्फ लल्ला बाबू पुत्र सुरेश कुमार सिंह निवासी गांव मधुकर थाना शाहाबाद जिला रामपुर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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स्पेशल जज पंकज कुमार अग्रवाल ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। अभियोजन की ओर से एडीजीसी ज्ञान स्वरूप गुप्ता और बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद हत्या और उसकी साजिश में शामिल रहे सभी मुजरिमों को सोमवार को उम्रकैद की कड़ी सजा सुनाई। साथ ही चार मुख्य मुजरिमों पर 1.03 लाख के हिसाब से बराबर का 4.12 लाख का जुर्माना ठोका। साजिश में शामिल रहे एक मुजरिम पर एक लाख का जुर्माना डाला है। जुर्माना अदा होने पर वादिनी मीना देवी को आधी रकम देने के आदेश हैं।
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