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बिसौली के 67 गांवों के किसानों को नहीं मिलेगा ऋण?

Sat, 09 Dec 2017 11:56 PM IST
बिसौली।
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farmer - फोटो : demo pic
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बिसौली के 67 गांवों के किसानों को नहीं मिलेगा ऋण?
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केसीसी फसली ऋण पर अघोषित रोक, गांवों में खतौनी में अंश निर्धारण की चल रही है कार्रवाई
बिसौली (बदायूं)। शासन के एक तकनीकी फैसले ने तहसील क्षेत्र के 67 गांवों के किसानों के सामने गंभीर समस्या खड़ी कर दी है, जिसकी वजह से किसान परेशान हैं। वजह है कि इन गांवों में शासन के नए फरमान के अनुसार खतौनी में अंश निर्धारण की कार्रवाई चल रही है जिसके अभी कई माह तक चलने की संभावना है। लिहाजा, इस प्रक्रिया के पूरी होने तक इन गांवों के किसानों को बैंक से अघोषित समय तक फसली ऋण नहीं मिल पाएगा। 
वर्षों से किसान परेशानी झेलता आ रहा है। चाहे सूखे की मार रही हो या फिर कोई और आपदा। हर बार किसान भी प्रभावित रहा है। अब तहसील क्षेत्र के 67 गांवों के किसानों के सामने एक और नई समस्या आ गई है। वह भी शासन के फैसले से। शासन ने पिछले दिनों एक आदेश जारी किया है जिसके तहत प्रत्येक खतौनी में अंश निर्धारण किया जाएगा। यदि किसी किसान के पास 100 बीघा जमीन है और उसके पांच हिस्सेदार हैं तो प्रत्येक के हिस्से की 20-20 बीघा जमीन को खतौनी में दर्शाया जाएगा। यदि किसी भाई ने एक हिस्सा दूसरे भाई को बेच दिया है तो उसके हिस्से की 40 बीघा जमीन दर्शायी जाएगी। हालांकि शासन के फैसले के पीछे मंशा यह है कि अब खतौनी में किसी तरह की हेराफेरी नहीं हो और वास्तविक व्यक्ति के ही नाम जमीन रहे। साथ ही किसान को इस फैसले से जमीन के हिस्सा फाटा से भी निजात मिल जाए। मगर फिलहाल इस फैसले से किसान बेहद परेशान हैं। 
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गांव परसिया निवासी किसान वेदप्रकाश, संजू सिंह ने बताया कि उन्होंने फसली ऋण को ओरिएंटल बैंक को आवेदन किया था मगर बैंक का बंधक आदेश खतौनी में नहीं चढ़ सका। तब शाखा प्रबंधक श्याम लाल ने मंजूर ऋण की धनराशि जारी करने से इंकार कर दिया। कहा कि जब तक खतौनी में बंधक आदेश दर्ज नहीं होगा तब तक धनराशि अवमुक्त नहीं की जा सकेगी। 
इसी तरह क्षेत्र के कई और किसानों ने इसी तरह का दर्द बयां किया। कहा कि वह फसली ऋण लेना चाहते हैं मगर खतौनी में बंधक आदेश दर्ज नहीं होने की वजह से उन्हें ऋण नहीं मिल पा रहा है। 
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ऋण पर किसी तरह की रोक नहीं है। सभी बैंक प्रबंधकों को पत्र जारी कर स्थिति स्पष्ट कर दी है। हां, शासन की कुछ तकनीकी समस्या की वजह से खतौनी में बंधक आदेश दर्ज नहीं हो पा रहा है। उच्चाधिकारियों को स्थिति से अवगत करा दिया गया है। 
-मोहम्मद अवैश, एसडीएम बिसौली 
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खतौनी में जब तक बंधक आदेश दर्ज नहीं होगा तब तक वह किसी भी किसान को ऋण नहीं दे सकते। बैंक के नियमानुसार खतौनी में बंधक आदेश दर्ज होना अनिवार्य है। अन्यथा ऑडिट टीम बैंक के सामने समस्या खड़ी कर देती है। 
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-श्याम लाल, शाखा प्रबंधक ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, बिसौली 
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आलू किसान को इस वक्त पैसे की बेहद जरूरत 
बिसौली। रबी की फसल का सीजन चल रहा है। सो हर किसान खेत में मौजूद है। वह आलू की फसल को तैयार करने में लगा है। ज्यादातर किसानों ने आलू का बीज लगा दिया है। मगर अब उसे जरूरत है फसल में लागत लगाने की सो उसके पास धन नहीं है। कई किसानों ने कहा कि उन्होंने केसीसी के जरिए ऋण लेने को बैंकों में आवेदन किया मगर उन्हें ऋण नहीं मिल पा रहा है। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि वह आलू की फसल में कैसे लागत लगाएं।
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