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जरी-जरदोरी के बढ़ावे को जिले का किया गया चयन

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बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए शासन ने बदायूं को जरी-जरदोरी के बढ़ावे को ‘एक जनपद एक कार्यक्रम’ के तहत चयनित किया है। इस योजना के तहत लघु उद्योग लगाने को बेरोजगारों को ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
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दरअसल, जिले में जरी-जरदोरी का काम काफी होता है। बहुत से लोग इससे जुड़े होकर अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहे हैं। शासन ने भी जरी-जरदोरी के काम के बढ़ावे को एक जनपद-एक कार्यक्रम के तहत बदायूं का चयन किया है।
इस संबंध में जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र के उपायुक्त धर्मेंद्र ने बताया कि जरी-जरदोरी के बढ़ावे को इस योजनांतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अन्य शेड्यूल बैंकों द्वारा वित्त पोषण किया जाएगा। इसके सापेक्ष प्राप्त दावों के विरुद्ध सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा ओडीओपी योजनांतर्गत मार्जिन मनी की धनराशि अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। बोले-आवेदक की आयु कम से कम 18 साल होनी जरूरी है। शैक्षिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं है। आवेदक किसी बैंक का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य स्वरोजगार योजना का पूर्व में लाभ प्राप्त न किया गया हो। आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को योजनांतर्गत केवल एक बार ही लाभांवित किया जाएगा। 19 नवंबर तक आवेदन उनके कार्यालय में जमा किया जा सकता है।
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