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गैर इरादतन हत्या में दो सगे भाई समेत छह लोगों को सजा

Wed, 02 Nov 2016 11:14 PM IST
ब्यूरो/बदायूं
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court shimla
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अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने गैर इरादतन हत्या में नामजद पिता-पुत्र व दो सगे भाइयों सहित छह लोगों को 10-10 साल की कैद समेत प्रत्येक को साढे़ 22 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही घायलों को जुर्माना की आधी रकम दिए जाने का आदेश भी दिया है।
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घटना एक जून 2001 की है। थाना बिनावर के गांव रहमा निवासी समरउद्दीन एडवोकेट पुत्र नाजिर हुसैन ने रिपोर्ट लिखाई थी, कि उनके भतीजे तौकीर रजा पुत्र मेहंदी हसन का गांव के निसार अहमद से रास्ते से ट्रैक्टर हटाने को लेकर कहासुनी हो गई थी। इसी रंजिश के चलते एक जून 2001 की शाम करीब साढे़ छह बजे जब वह लोग अपने घर की बैठक में बैठे थे। तभी निसार अहमद, मुकीम, शमीम, नसीम, तसलीम और मुन्ना अपने हाथों में लाठी और नाजायज असलहा लेकर आ गए और उनके भतीजे तौकीर, मेहंदी हसन व नाजिर हुसैन को मारपीट कर लहूलुहान कर दिया। तौकीर बेहोश हो गया। उसको बरेली स्थित अस्पताल में भर्ती कराया। दिल्ली ले जाते हुए तौकीर की रास्ते में मृत्यु हो गई।
विद्वान न्यायाधीश ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद गैर इरादतन हत्या में नामजद आरोपी निसार, मुकीम, शमीम, तसलीम, नसीम और मुन्ना को दोषी पाकर 10-10 साल कैद समेत प्रत्येक पर साढे़ 22 हजार रुपये का जुर्माना ठोका है।
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